रायपुर में गिरवी मकान बेचने का सौदा कर 3.98 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर 6 आरोपियों के खिलाफ FIR
रायपुर में गिरवी मकान बेचने का सौदा कर ठगी। (एआई जनरेटेड)HighLights
- रायपुर के अश्वनी नगर में 3.98 लाख रुपये की ठगी।
- बंधक मकान की बात छिपाकर 32 लाख में किया सौदा।
- टोकन मनी लेने के बाद आरोपियों ने रजिस्ट्री से किया इनकार।
, रायपुर: अश्वनी नगर में मकान बेचने का सौदा कर छह लोगों पर 3.98 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। आरोपितों ने 32 लाख रुपये में मकान का सौदा कर खरीदार से बयाना और अन्य मदों में रकम लेने के बाद रजिस्ट्री करने से मना कर दिया।
ये है पूरा मामला
- खरीदार का आरोप है कि मकान पहले से ही फाइनेंस कंपनी के पास बंधक था और उस पर कर्ज बकाया होने की जानकारी सौदा करते समय छिपाई गई। मामले में न्यायालय के निर्देश पर पुरानी बस्ती पुलिस ने छह आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
2019-20 को दिए पैसे
इकरारनामा के बाद सात नवंबर 2019 को एसबीआइ के चेक से 2.50 लाख और एक लाख रुपये नकद दिए गए। इसके बाद आठ फरवरी 2020 को 25 हजार रुपये नकद तथा 23 जून 2020 को मकान की ईएमआइ के रूप में 23 हजार रुपये जमा किए गए। इस तरह कुल 3.98 लाख रुपये दिए गए। खरीदार ने आधार फाइनेंस से मकान के लिए 23.63 लाख रुपये का होम लोन भी स्वीकृत कराया था।
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रजिस्ट्री करने से मना किया, बयाना राशि भी नहीं दी
शिकायत के मुताबिक जून 2020 में पता चला कि मकान पहले से ही आइडीएफसी फर्स्ट लोन फाइनेंस कंपनी के पास बंधक है और उसकी कुर्की का आदेश भी जारी हो चुका है। इसके बाद आरोपितों ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया और बयाना राशि वापस नहीं की। पहले पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रहमुद्दीन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। 24 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा ने एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।
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