एसबीआई ने किया गैरकानूनी काम, जानिए पूर्व वित्त सचिव ने…- भारत संपर्क

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एसबीआई ने किया गैरकानूनी काम, जानिए पूर्व वित्त सचिव ने…- भारत संपर्क
एसबीआई ने किया गैरकानूनी काम, जानिए पूर्व वित्त सचिव ने क्यों कही ये बात?

भारतीय स्टेट बैंक ( SBI) देश का सबसे बड़ा बैंक है

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की कार्रवाई को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है. गर्ग ने कहा कि बैंक को चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था.

शनिवार को गर्ग के हवाले से कहा गया कि ऐसा करके, उसने (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के तहत डोनर्स से किए गए गुमनामी के वादे का उल्लंघन किया है. बॉन्ड नंबरों से बॉन्ड खरीदने वालों और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान करने में मदद मिल सकती है.

हलफनामे को बताया गलत

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या को रिकॉर्ड करके एसबीआई ने उस योजना की मूल विशेषता पर प्रहार किया है जो 2018 में सरकार द्वारा गुमनाम राजनीतिक दान को सक्षम करने के लिए लाई गई थी. गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड मामले के संबंध में एसबीआई द्वारा दायर पहला हलफनामा स्पष्ट रूप से गलत था.

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उन्होंने एसबीआई के पहले हलफनामे में यह कहते हुए उद्धृत किया कि डोनर्स और पार्टियों की जानकारी फिजिकली रूप में दो फाइलो में रखी गई थी और इसका मिलान करने में तीन महीने लगेंगे.

ऑथराइज्ड एकमात्र बैंक था SBI

बता दें कि गर्ग का बयान चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण चुनावी बॉन्ड डेटा प्रकाशित करने के कुछ दिनों बाद आया है. ताजा डेटा में अल्फा-न्यूमेरिक नंबर शामिल हैं. भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड बेचने और भुनाने के लिए ऑथराइज्ड एकमात्र बैंक था. बॉन्ड पहली बार मार्च 2018 में जारी किए गए थे और 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित किए जाने तक बेचे जा रहे थे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आखिर बार 18 मार्च को सुनवाई की थी. उस दिन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कड़ी डांट-फटकार लगाते हुए 21 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी डिटेल (अल्फान्यूमेरिक नंबर्स भी) शेयर करने को कहा था. साथ ही चुनाव आयोग को इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए थे. गुरुवार को एसबीआई ने इसी आदेश पर कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की है.

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