31 मार्च से पहले बेच दीजिए अपने शेयर्स, ऐसे बचेगा खूब सारा…- भारत संपर्क

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31 मार्च से पहले बेच दीजिए अपने शेयर्स, ऐसे बचेगा खूब सारा…- भारत संपर्क
31 मार्च से पहले बेच दीजिए अपने शेयर्स, ऐसे बचेगा खूब सारा…- भारत संपर्क
31 मार्च से पहले बेच दीजिए अपने शेयर्स, ऐसे बचेगा खूब सारा इनकम टैक्स

बेच दीजिए अपने शेयर्स, बचेगा Income Tax

अगर आप अपना इनकम टैक्स बचाने का कोई तरीका खोज रहे हैं, तो आप शेयर बाजार में अपने इंवेस्टमेंट को बेचकर भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप 31 मार्च से पहले अपने कुछ शेयर्स को बेच देते हैं, तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, जबकि शेयर्स पर आपकी जो कमाई होगी वो अलग. तो ये कैलकुलेशन पूरा ‘आम के आम गुठलियों के दाम’ वाला है.

शेयर बाजार में इंवेस्ट करने के बाद अगर आप शेयर्स को लंबे समय तक रखते हैं और उससे तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, तब आपको इस प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है. सबसे बड़ी बात ये है कि ये टैक्स भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है. ऐसे में अगर आपको सही समय पर शेयर बेचने की जानकारी मिल जाए, तो आप शेयर पर ठीकठाक प्रॉफिट और इनकम टैक्स की बचत दोनों कर सकते हैं.

ऐसे बचें लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स से

अगर आप शेयर बेचकर या शेयर बाजार में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमाते हैं, तो इंडिविजुअल टैक्सपेयर होने के नाते आपको ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन’ टैक्स नहीं देना होता. अब ये जानना भी जरूरी है कि ये ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन’ टैक्स लगता कब है.

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जब किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में आप 12 महीने या उससे अधिक निवेश करके रखते हैं और उसके बाद उसकी बिक्री से प्रॉफिट कमाते हैं. तब उसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कहा जाता है. अगर ये टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अधिक होता है, तब आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. हालांकि ये टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर होने वाले प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट होता है.

टैक्स हार्वेस्टिंग से बचेगा इनकम टैक्स

अब अगर आप अपने शेयर्स को एक साल की अवधि के भीतर ही प्रॉफिट अर्न करके बेच देते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छुटकारा मिल जाता है. इसे टैक्स हार्वेस्टिंग करना कहा जाता है. ये पूरी तरह से कानून सम्मत और वैध प्रैक्टिस है. इसकी अनुमति भी है. हालांकि ये प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए से अधिक होता है, तो आपको फिर 1 लाख रुपए से ऊपर के प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा.

प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपकी शेयर खरीद की वैल्यू और शेयर बिक्री की वैल्यू के अंतर पर निकाला जाता है.

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