सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं की बैठक में कड़े निर्देश, यातायात…- भारत संपर्क




बिलासपुर।
शहर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीदी-बिक्री से जुड़ी अनियमितताओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर ने शुक्रवार को सेकंड हैंड ऑटो डीलर्स और विक्रेताओं की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने की और इस दौरान वाहन विक्रेताओं को कई कड़े निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि विक्रेताओं को विक्रय योग्य वाहन आम सड़क या मुख्य मार्ग पर खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। वाहन बिकने के बाद तत्काल क्रेता (सेकंड पार्टी) के नाम पर नामांतरण कराना अनिवार्य होगा और उससे संबंधित सभी दस्तावेज उसी समय उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यातायात जांच के दौरान कोई दिक्कत न हो।
बीमा, नंबर प्लेट और दस्तावेज पर जोर
यातायात पुलिस ने निर्देश दिया कि हर वाहन का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही वर्ष 2019 से पहले के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा, इसके बिना वाहन की बिक्री नहीं की जाएगी। वाहन की खरीदी-बिक्री परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप ही होगी।
चोरी व मॉडिफाइड वाहनों पर सख्ती
बैठक में चेतावनी दी गई कि विक्रेता किसी भी लावारिस, चोरी या जालसाजी से जुड़े वाहन की खरीद-फरोख्त से दूर रहें, अन्यथा उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी वाहन में अनधिकृत मॉडिफिकेशन जैसे हुटर, प्रेशर हार्न, पटाखे जैसी आवाज वाले साइलेंसर, अमानक एलईडी लाइट या अनधिकृत साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर किसी वाहन में ऐसा पाया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत यातायात मुख्यालय को देनी होगी।
सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी
यातायात पुलिस ने सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उनके व्यवसाय से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। यदि विक्रेताओं की वजह से यातायात व्यवधान की स्थिति निर्मित होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी वाहन पर अनधिकृत पदनाम लिखवाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा,
“सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं को नियमों का पालन करना होगा। यातायात में बाधा डालने या अवैध वाहन खरीदी-बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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