सैलरी के एरियर पर मिलती है टैक्स छूट, ऐसे मिलता है फायदा |…- भारत संपर्क

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सैलरी के एरियर पर मिलती है टैक्स छूट, ऐसे मिलता है फायदा |…- भारत संपर्क
सैलरी के एरियर पर मिलती है टैक्स छूट, ऐसे मिलता है फायदा |…- भारत संपर्क
सैलरी के एरियर पर मिलती है टैक्स छूट, ऐसे मिलता है फायदा

धारा 89(1) से भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स

अब से कुछ दिन में लोगों के बीच इनकम टैक्स कैलकुलेशन की आपाधापी दिखने लगेगी. कहां टैक्स बचाएं, कौन-सी धारा में टैक्स बचेगा, कहां एक्स्ट्रा सेविंग होगी. बस यही उधेड़बुन चालू होने वाली है. अब जरा सोचिए कि आपकी सैलरी तो पिछले साल बढ़ी, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का पैसा एरियर के रूप में आपको उस वित्त वर्ष में मिला जिसका आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं. तो क्या आप इस एरियर पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं?

नई टैक्स व्यवस्था में तो किसी तरह की सेविंग या अन्य प्रावधान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता नहीं है. लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई ऐसे प्रावधान हैं जो आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करते हैं. आयकर कानून की एक धारा है 89(1) जो आपको सैलरी एरियर पर टैक्स बचाने में मदद करती है.

क्या है धारा-89(1) का फायदा?

अगर आपकी सैलरी बैंक खाते में क्रेडिट होती है, तो टैक्स की कैलकुलेशन के वक्त इसे जोड़कर और फिर इसमें से सेविंग वगैरह के पैसे निकालकर आपकी टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है. ऐसे में अगर आपकी सैलरी का एरियर भी इसमें जुड़ जाता है, तो आप की टैक्सेबल इनकम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. जितनी ज्यादा सैलरी, टैक्स की देनदारी उतनी ही.

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यहीं पर एंट्री होती है धारा-89(1) की, जिसमें आप सैलरी एरियर के पैसे पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं. आपको सालभर में कितना सैलरी एरियर मिला है, इसकी जानकारी आपको ऑफिस से मिलने वाले फॉर्म-16 में आराम से मिल जाएगी. एरियर की राशि पर टैक्स बचाने के लिए आपको फॉर्म-10E भरना होगा, जिसकी बदौलत आपको इनकम टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा. इस धा?रा के तहत आपको अपने पुराने फंसे पैसे के मिलने या फैमिली पेंशन की अचानक से बची राशि मिलने पर भी टैक्स रिबेट मिलेगी.

एरियर पर टैक्स बचाने के लिए कैसे भरें फॉर्म 10E?

अगर आप सैलरी एरियर या फंसे हुए पैसे पर इनकम टैक्स की बचत करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें.

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं, यहीं पर आपको 10E फॉर्म भरना होगा.
  • इनकम टैक्स की साइट पर अपना लॉगिन करें.
  • लॉगिन के बाद आपको ‘ई-फाइल’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहीं पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर्म 10E (फॉर्म फॉर रिलीफ यू / एस 89) मिलेगा. इसके बाद आपको अपनी जरूरी जानकारियां भरकर आगे बढ़ना है.
  • आप जब आगे बढ़ेगे, तब आपको एक नया पेज दिखाई देगा. इसके पहले टैब में कई जरूरी निर्देश और सुझाव होंगे. जबकि दूसरे टैब में आपको पहले से भरे हुए नाम, पता, पैन नंबर जैसी जानकारियां मिलेंगी.
  • इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेजिडेंशियल स्टेटर पर जाना है, यहां आपको अलग-अलग एनेक्चर दिखेंगे, जिसमें से सैलरी एरियर वाला आपको भर देना है.

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