टैक्सपेयर्स ध्यान दें, एसेसमेंट ईयर 2024 25 के लिए IT…- भारत संपर्क

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टैक्सपेयर्स ध्यान दें, एसेसमेंट ईयर 2024 25 के लिए IT…- भारत संपर्क
टैक्सपेयर्स ध्यान दें, एसेसमेंट ईयर 2024 25 के लिए IT…- भारत संपर्क
टैक्सपेयर्स ध्यान दें, एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए IT डिपार्टमेंट ने इनेबल किया ITR फॉर्म्स

टैक्सपेयर्स ध्यान दें, एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए IT डिपार्टमेंट ने इनेबल किया ITR फॉर्म्स

अगर आप टैक्सपेयर हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को एक अप्रैल 2024 से इनेबल्ड कर दिया है. वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर -1, आईटीआर – 2, आईटीआर – 4 के ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म्स को इनेबल्ड किया है. बता दें, एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. आइए आपको बताते हैं ITR भरने के लिए आपके लिए कौन सा फॉर्म है और आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न कैसे भर सकते हैं.

7 तरह के होते हैं फॉर्म

आपको बता दें टैक्सपेयर्स के लिए 7 तरह के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं. फिलहाल केवल आईटीआर -1, आईटीआर -2 और आईटीआर – 4 के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

किनके लिए है ITR फॉर्म -1

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या -1 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. ऐसे टैक्सपेयर्स के आय का सोर्स वेतन के अलावा एक प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम होना चाहिए. इसके अलावा ब्याज से होने वाला आय और डिविडेंड इनकम और कृषि से सलाना 5,000 रुपये तक इनकम वाले लोग भी आईटीआर फॉर्म संख्या एक के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं.

किनके लिए है आटीआर फॉर्म -2

अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर अचल संपत्तियों की बिक्री से कैपिटल गेन का लाभ टैक्सपेयर्स को प्राप्त होता है या टैक्सपेयर्स के पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.

आटीआर फॉर्म – 4

आईटीआर- 4 सुगम के रूप में भी जाना जाता है वो ऐसे व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है. ये ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या कृषि से होने वाली आय 5,000 रुपये से ज्यादा है.

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