ढाबे वाले ने खाने के बिल में लिए 44 रुपये ज्यादा, अब देने होंगे 8 हजार; क्य… – भारत संपर्क

जीएसटी के नाम पर ठगी
मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग ने जीएसटी ज्यादा लेने के मामले में फैसला सुनाया है. उपभोक्ता विभाग ने मुबारकपुर के एक ढाबा पर ज्यादा जीएसटी लेने के मामले में जुर्माना लगाया है. जीएसटी के नाम पर बिल से ज्यादा पेमेंट काटने पर अभियुक्त ने ढाबा मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हैं.
मुबारकपुर के विधि ढाबा पर आयोग ने 8 हजार 44 रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल, अनुराग सिंह नाम के शख्स ने 2017 में 370 रुपए का खाना खाया था, जिसका विधि ढाबा ने जीएसटी के नाम पर बिल से ज्यादा पैसे लिए गए. अनुराग सिंह ने पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था. ढाबे वाले ने खुद से पैसे काट लिए और मांगने पर वापस नहीं दिया.
370 के बिल के लिए 414 रुपए काट लिए
अनुराग सिंह मौर्य ने 25 अगस्त 2017 को विधि ढाबे में दाल बाफले और खीर खाई थी. इस खाने का बिल 370 रुपए आया था. ढाबा मालिक ने बिना पूछे क्रेडिट कार्ड से 414 रुपए काट लिए. जब अनुराग ने पूछा तो उसने कहा कि यह एक्स्ट्रा पैसे जीएसटी के हैं.
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वेबसाइट पर नंबर गलत
अनुराग ने जब ढाबे की तरफ से दिए गए नंबर को प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो जीएसटी नंबर गलत और अमान्य दिखाई दे रहा था. अनुराग ने इसकी सूचना ढाबे वाले को दी और कहा कि उसने जीएसटी के नाम पर उससे ठगी की है. विधि ढाबे वाले ने अनुराग को पैसे वापस नहीं किए और उससे बदतमीजी भी की.
ढाबा संचालक ने क्या कहा?
ढाबा संचालक ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुराग द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है. उसने जीएसटी का सही नंबर नही लिखा और उसे इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी नहीं है. आयोग ने दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट की जांच की और ढाबा मालिक का पक्ष गलत ठहराया.