जंगल में चल रही थी महुआ शराब की अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने मारा…- भारत संपर्क

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जंगल में चल रही थी महुआ शराब की अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा, एक आरोपी गिरफ्तार, चार की तलाश

कोरबा। जंगल में अवैध कच्ची महुआ शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। यहां का नजारा देखकर थाना प्रभारी से लेकर सभी पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में उरगा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने और बिक्री करने वाले सिंडिकेट पर कठोर कार्यवाही की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है जबकि 4 अन्य फरार हो गए। उरगा पुलिस ने ग्राम देवलापाठ में उक्त ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी राजू धनवार पिता स्व. वैशाखु धनवार 40 वर्ष, निवासी मैनपारा देवलापाठ को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया। अन्य आरोपीगण मोटू उर्फ गजेंद्र धनवार, शिव धनवार, सरोज धनवार, मंत्री उर्फ सुकलाल धनवार फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।उरगा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मैनपारा देवलापाठ निवासी राजु धनुहार, मोटु उर्फ गजेन्द्र धनुहार, शिव धनुहार, सरोज धनुहार, मंत्री धनुहार एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से संगठित होकर काफी दिनों से लगातार मैनपारा नाला के किनारे जंगल में अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब बेचने हेतु बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बना रहे हैं। बना हुआ महुआ शराब को एकत्र कर रखे हुए हैं।सूचना बाद मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया जो मौके पर शराब बनाने वाले कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गए। मौके पर राजु धनुहार मिला। उसने कई दिनों से हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब बनाने व बेचना, कच्ची महुआ शराब बनाकर रखना बताया। निर्मित,पन्नियों में पैक शराब सहित बनाने वाले बर्तनों को जप्त किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी एस आई राजेश तिवारी, एएसआई परमेश्वर, महिला प्रधान आरक्षक गीता तिर्की, आरक्षक नरेश कंवर, महासिंह सिदार, विरेन्द्र अनंत, दौलत कैवर्त,समार सिंह कंवर, झंगल मंझवार, नितेश तिवारी, रामकुमार पैकरा, चिरंजीव प्रताप एवं सैनिक ध्वजाराम कश्यप की अहम भूमिका रही।
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860 लीटर महुआ शराब और बाइक बरामद
मौके से कुल 860 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीब 86 हजार रुपये सहित 18 नग बड़ा सिल्वर गंज, 14 नग फुटहा सिल्वर छोटा गंज, 04 नग फुटहा स्टील का डेक्ची, 12 नग बड़ा कढाही, 05 मोटरसाइकिल डिलक्स सीजी 12बीजी 5352, होण्डा 110 क्रमांक सीजी 12 एएल 6152. होन्डा साईन 125 सीसी सीजी 12 बीएम 7009, होन्डा साईन सीजी 12 एएस 2734, सुजुकी सीजी 11- 5153 को जप्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/2025 पर धारा 34(2), 59क, आबकारी अधिनियम, 111(2), (ख), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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