कर्मी के हत्यारों को आजीवन कारावास, दमिया नर्सरी के पास मिली…- भारत संपर्क

0

कर्मी के हत्यारों को आजीवन कारावास, दमिया नर्सरी के पास मिली थी लाश

कोरबा। दैनिक वेतनभोगी कर्मी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।विगत 27-28 फरवरी 2019 की शाम 7 से सुबह 6 बजे के मध्य पाली थाना इलाके के सराईपाली-दमिया नर्सरी के पहले सडक़ किनारे युवक की रक्तरंजित लाश मिली थी। पुलिस ने पाया कि युवक का गला रेता गया व उसके गले में एक रस्सी व आंख मेंं कपड़ा बंधा था। घटना स्थल के निकट चाकूनुमा हथियार का कवर पड़ा मिला। मृतक की मोटर सायकल हीरो होण्डा क्रमांक सीजी 10 ईएफ 4430 के बैग में मौजूद शराब की बोतल व जॉब कार्ड समेत दूसरे कई तरह के रोजगार और निर्माण कार्य के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेज बरामद किए। इस आधार पर मृतक की पहचान रंगनाथ श्याम के रूप में की गई जो मूलत: मेलनाडीह थाना रतनपुर का निवासी और खूंटाघाट स्थित वन विभाग के नर्सरी में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के तौर पर सेवारत था। रंगनाथ की हत्या गला घोंटने के बाद गला किसी धारदार हथियार से रेत कर करना पाया गया। मौके पर तत्कालीन कटघोरा एसडीओपी संदीप मित्तल, पाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पटेल ने बारीकी से छानबीन की। डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धारा 302, 34, 120 बी के आरोपियों को धर दबोचा। 11 मार्च 2019 को आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कराया गया। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन एसडीओपी संदीप मित्तल के पर्यवेक्षण में हुई जांच में निरीक्षक राजेश पटेल द्वारा मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किये गए जिससे कि विचाराधीन इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी ने सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया। आरोपी शिवशंकर यादव पिता रामसुंदर यादव 40 वर्ष, ग्राम कर्रा थाना रतनपुर, रविकरण बाल्मिकी पिता भोले बाल्मिकी 21 वर्ष व सुनील सक्टेल पिता बेटालाल सक्टेल 20 वर्ष प्रगति नगर झोपडपट्टी थाना दीपका, बिन्नी उर्फ विनिता मानिकपुरी पिता नरोत्तम दास मानिकपुरी 24 वर्ष ग्राम कटघरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा तथा रामेश्वरी श्याम पति स्व. रंगनाथ श्याम 30 वर्ष ग्राम मेलनाडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को धारा 302,34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 120 बी में 7 वर्ष सश्रम कैद व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*कलयुगी बेटे ने, अपने जीजा के साथ मिलकर, की अपने पिता के सिर पर डंडे से…- भारत संपर्क| ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनेगा ‘ग्रेटर कानपुर’, खर्च होंगे 37 हजार करोड़, बद… – भारत संपर्क| गाड़ी की टक्कर में बच्चे की मौत, लंगूर ने बदला लेने की ठानी, 20 लोगों पर…| ‘150 मर्दों से मेरे संबंध, कैसे पाऊं छुटकारा…’, प्रेमानंद महाराज ने बताया ये समाधान| ठेका कर्मचारी की करंट से मौत,  ट्यूबवेल की चालू लाइन जोड़ते…- भारत संपर्क