शुरू हो गया नया वित्त वर्ष, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ…- भारत संपर्क

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शुरू हो गया नया वित्त वर्ष, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ…- भारत संपर्क
शुरू हो गया नया वित्त वर्ष, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ 12 रुपए में बुक करें हेल्थ इंश्योरेंस

हेल्थ इंश्योरेंसImage Credit source: Unsplash

1 अप्रैल से 2024-25 वित्त वर्ष शुरू हो चुका है. इस साल लोग अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कई अलग-अलग एसेट में निवेश करेंगे. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि निवेश के साथ हेल्थ इंश्योरेंस में भी पैसा लगाया जाए. यह ना सिर्फ आपके हेल्थ बिल को कम करता है बल्कि आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है. आज हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप बेहद कम खर्च के साथ हेल्थ बीमा का लाभ उठा पाएंगे.

क्या है स्कीम?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) सरकार ने 2015 में शुरू की थी. यह एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है. इसके तहत लोगों को बीमा लेने के लिए सालाना सिर्फ 12 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है. इस स्कीम को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था. इस स्कीम के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस धारक की किसी हादसे में मौत होने पर बीमा की रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है. बीमाधारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को दो लाख रुपए का भुगतान किया जाता है.

अगर किसी दुर्घटना में बीमाधारक घायल होता है तो इसे एक लाख रुपए का भुगतान किया जाता है. अब सवाल यह है कि पॉलिसीधारक का नॉमिनी या परिवार के सदस्य बीमा की रकम के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं. आइए जानते हैं. बीमा की राशि के लिए क्लेम करने के लिए नॉमिनी या संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी. यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा. इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी.

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ये है प्रोसेस

हालांकि, इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है. इसके लिए आपको PMSBY की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ये फॉर्म हिंदी, अंग्रेजी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है. फॉर्म इस वेबसाइट पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं.

तमाम संबधित दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी के पास भरा हुआ फॉर्म जमा कर दें. इसमें डेथ सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शामिल करना जरूरी है. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सभी दस्तावेजों की जांच करेगी. अगर सभी दस्तावेज सही हुए तो क्लेम की रकम बताए गए अकाउंट में डाल दी जाएगी और इस तरह क्लेम सेटेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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