हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मियाद खत्म, अब होगी कड़ी…- भारत संपर्क

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मियाद खत्म, अब होगी कड़ी कार्रवाई, 2019 से पहले वाले वाहनों में लगवाना अनिवार्य
कोरबा। 2019 से पहले वाले वाहन पर अगर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगवाएं हैं तो वाहन मालिक सावधान हो जाएं। अब समझाईश नहीं सीधी कार्रवाई की जाएगी। 300 से लेकर 1000 रुपए तक चालान काटने की कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा प्लान बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन योजना प्रारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी लगाने के लिए तीन माह का समय दिया था। यह मियाद 31 मार्च 2025 को पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक बहुत कम वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इसका प्रमुख कारण जानकारी का अभाव दूसरा संबंधित विभाग द्वारा बहुत धीमा काम होना है। जिले में जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से पहले गाड़ी खरीदी है, उन सभी गाडिय़ों में हाइ सिक्योरिटी चिन्ह को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए वाहन मालिक सीधे सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगिन कर सकते हैं। जहां जिला चयन कर सकते है। इसके लिए आप दूसरे शहर में है तो वहां भी चयन कर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवा सकते है। इसके लिए आपको जिला में ही लगवाना अनिवार्य नहीं है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के लिए सख्ती शुरू होगी। 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद वाहन चालकों को सावधान: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई नहीं सीधे अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। डेडलाइन 31 मार्च तय होने के बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगवा रहे है। राज्य सरकार ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसमें निजी से लेकर सरकारी वाहनों पर लगाना अनिवार्य है। चालानी कार्रवाई पर सभी वाहनों पर होगी।
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नंबर प्लेट लगवाने का चार्ज
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदेश सरकार ने शुल्क निर्धारित किया है। इसके तहत दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी सहित 365 रुपए 80 पैसा, थ्री व्हीलर के लिए 427 रुपए 16 पैसा, लाइट मोटर व्हीकल या कार के लिए 656 रुपए 80 पैसा एवं 705 रुपए 64 पैसा निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड में ही किए जा सकते हैं।ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रति स्टालेशन पर 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर चिन्ह लेने के लिए लोग लगातार विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं और निर्धारित तिथि पर यह नंबर लगा रहे हैं। वर्तमान में आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण आवेदन की तिथि के दो-तीन दिन बाद ही नंबर मिल रहा है।
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इसलिए जरूरी की गई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लगाने से एक क्लिक करने पर वाहन सहित उसके खरीदार के संबध में ब्यौरा मिलेगा। इस नंबर प्लेट को किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं होने के कारण चोरी की वाहनों की खरीद-फरोख्त और बिना अनुमति सडक़ों पर दौड़ रहे वाहनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।