अनिल अंबानी की टेंशन बना दिल्ली मेट्रो का ये नोटिस, 15 दिन…- भारत संपर्क
अरबपति उद्योगपति अनिल अंबानी ( फाइल फोटो )
भरत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बड़े भाई अनिल अंबानी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अनिल अंबानी करोड़ों रुपए के नोटिस को लेकर एक बार फिर टेंशन में हैं. नोटिस के मुताबिक अनिल अंबानी की एक कंपनी को 2,599 करोड़ रुपये की बड़ी रकम चुकाने का अंतिम नोटिस मिला है. इतनी बड़ी रकम को लौटाने के लिए उनके पास सिर्फ 15 दिन का ही समय है. ऐसे में वो इतने पैसे कहां से लाएंगे ये सोचने वाली बात है.
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,DMRC ने रिलायंस इंफ्रा की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को एक नोटिस भेजा है. इसमें SBI के प्राइम लेंडिंग रेट +2% की दर से ब्याज के साथ 2,599 करोड़ रुपये रिफंड के लिए कहा गया है. इसका भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है. अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो DMRC अनिल अंबानी की DAMEPL के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी.
कोर्ट ने सुनाया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेट्रो डिवीजन के पक्ष में आर्बिट्रल अवॉर्ड को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट अवैधता का हवाला देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा था. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था, ‘DMRC की ओर से डिपॉजिट की गई रकम को वापस करना होगा. याचिकाकर्ता की ओर से जबरदस्ती की गई कार्रवाई के तहत भुगतान की गई कोई भी राशि वापस की जानी चाहिए.’
क्या है मामला?
दरअसल, डीएमआरसी और डीएएमईपीएल ने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के डिजाइन, स्थापना, कमीशन, संचालन और रखरखाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. यह लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सेक्टर 21 द्वारका तक जाती है. यह समझौता 30 साल की अवधि के लिए किया गया था.
अनिल अंबानी की DAMEPL सभी सिस्टम वर्क्स की जिम्मेदार थी. जबकि DMRC सिविल स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए जवाबदेह थी. 2012 में DAMEPL ने वायडक्ट में पहचानी गई समस्याओं के कारण परिचालन बंद करने का फैसला किया था. उसने DMRC को एक नोटिस भेजा, जो इस मामले के लिए जवाबदेह थी. बाद में उसी साल DAMEPL ने एक टर्मिनेशन नोटिस जारी किया था. इसके चलते अधिकारियों ने नवंबर 2012 में इंस्पेक्शन किया.
DMRC क्यों मांग रही है रिफंड?
DAMEPL ने जनवरी 2013 में लाइन को फिर से शुरू किया. हालांकि, कंपनी ने पांच महीने के भीतर ही परियोजना से हाथ खींच लिया. इस कार्रवाई ने डीएमआरसी को अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू करने के लिए मजबूर किया. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने DAMEPL के पक्ष में फैसला सुनाया था. ऐसे में उसने डीएमआरसी को 2017 में 2782.33 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.
नोटिस के अनुसार, डीएमआरसी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के एस्क्रो खाते में 2,599 करोड़ रुपये जमा किए थे, जब उसके खिलाफ शुरुआती तौर पर फैसला सुनाया गया था. अब डीएमआरसी ने अनिल अंबानी की कंपनी को यह रकम लौटाने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी है, जो अनिल अंबानी के लिए बड़ी टेंशन बन गई है.