‘टिप टिप बरसा पानी’ ने लगा दी आग… ग्वालियर में रील्स बनाने पर कलेक्टर साह… – भारत संपर्क

‘टिप-टिप बरसा पानी’ गाने पर लड़की ने कलेक्ट्रेट में बनाई थी रील.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने एक ऐसा बड़ा आदेश जारी किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि कलेक्टर के इस आदेश के बाद ग्वालियर जिले की ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों में आप अकेले फोटो और वीडियो नहीं बना सकते हैं. इसके लिए आपको जिला प्रशासन से बकायदा लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी और फोटो खींचने के साथ वीडियो बनाने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा. आनन-फानन में लिए गए कलेक्टर के इस अजीबो-गरीब आदेश की अब सभी जगह चर्चा हो रही है.
मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है और गजब है. यह बात ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के आदेश पर सटीक नजर आती है. आखिर जल्दबाजी में कलेक्टर साहिबा ने यह फैसला लिया ही क्यों? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं. ग्वालियर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एक युवती ने फिल्मी गाने “टिप टिप बरसा पानी” पर डांस करते हुए एक रील बनाई थी और उसे इंस्टाग्राम पर डालकर सार्वजनिक किया था, तभी से यह रील शहर भर में वायरल हो रही है.
सामाजिक संगठनों ने की थी मांग
इसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने समाज को इससे बड़ा खतरा बताते हुए एक ज्ञापन दे डाला, जिसमें कहा गया था कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की रील को सार्वजनिक करने से ग्वालियर की छवि आने वाले पर्यटकों के सामने धूमिल हो रही है. फिर क्या था, सामाजिक संगठनों की शिकायत के बाद तुरंत कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.
सेल्फी तक लेने पर लगी रोक
ग्वालियर कलेक्टर के जारी आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून- 2023 की धारा 163 के तहत ऐतिहासिक इमारतें, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाना, सेल्फी लेना प्रतिबंधित किया गया है. अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS- 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि जनसंपर्क से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से शालीनता पूर्वक फोटो एवं वीडियो लेने पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा.
जिला प्रशासन से लेनी होगी परमिशन
पहले यह प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 के तहत लागू किए जाते थे, लेकिन अब देश में नए तीन कानून लागू किए गए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी शामिल है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर शूटिंग करना चाहता है तो उसे अपने उद्देश्य और उसके कंटेंट के साथ लिखित में जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी और जब अनुमति मिल जाएगी तो इसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक और संबंधित एसडीएम को देना अनिवार्य होगा.
(रिपोर्ट- धर्मेंद्र शर्मा/ग्वालियर)