हिट एंड रन पीड़ितों को राहत राशि दिलाने की दिशा में यातायात…- भारत संपर्क



बिलासपुर, 20 मई 2025
यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत राशि दिलाने की दिशा में एक सराहनीय और संवेदनशील पहल की जा रही है। “कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” के अंतर्गत दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु प्रत्येक प्रकरण को क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेजा जा रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात पुलिस न केवल नियम उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि दुर्घटनाओं में पीड़ितों के परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

सड़क हादसों, विशेषकर अज्ञात वाहनों द्वारा की गई टक्कर की घटनाओं में, यदि वाहन की पहचान संभव नहीं हो पाती है तो भी पुलिस द्वारा संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से पीड़ित या उनके परिजनों को मुआवजा योजना की जानकारी दी जाती है। इसके तहत क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को प्रकरण भेजकर राहत राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा ‘प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट’ तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है, जिसमें घायल या मृतक एवं उनके विधिक वारिसों की जानकारी शामिल होती है। यदि निश्चित समयावधि में दावा आवेदन प्राप्त नहीं होता, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों से संपर्क कर उन्हें सहयोग प्रदान करता है।
यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों, जन चौपाल, ‘यातायात की पाठशाला’ और विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से आम जनता को इस योजना की जानकारी दी जा रही है ताकि वे समय पर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें।
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक पीड़ितों को योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो।
यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करें, ताकि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मानवता का परिचय दिया जा सके।
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