सूदखोर इरफान पर दो और एफआईआर दर्ज, गत दिनों हुई थी गिरफ्तारी- भारत संपर्क
सूदखोर इरफान पर दो और एफआईआर दर्ज, गत दिनों हुई थी गिरफ्तारी
कोरबा। शहर के सूदखोर पर दो और एफआईआर दर्ज हुई है। अवैध रूप से सूदखोरी का काम करने वाले इरफान कुरैशी उर्फ मोनू के विरुद्ध कुसमुंडा थाना में कर्जा एक्ट और भयादोहन के मामले में अपराध दर्ज है।
एक अन्य मामले में विशाल दास महंत पिता स्व. अंजोर दास महंत उम्र 53 वर्ष निवासी नवागांव कला थाना दर्री, वर्तमान पता-सीएसईबी कलोनी ईस्ट एसएफ-688 थाना सिविल लाईन रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उससे वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के मध्य इरफान उर्फ मोनू कुरैशी निवासी मुड़ापार के द्वारा 40,000 रूपये कर्ज देकर अधिक व्याज सहित कुल 3,60,000 रूपये वसूल कर भयादोहन किया है। उसके पिता का वर्ष 2020 में देहांत हो गया था जिसका काम-धाम करने के लिए 40,000 रूपये मोनू कुरैशी से तीन किश्त में लिया था। उसे अपना एसबीआई बैंक खाता का 3 कोरा चेक हस्ताक्षर कर और इसी खाता का एटीएम को बतौर सुरक्षा दिया था। उसका रकम वर्ष 2020 में वापस कर दिया किंतु मोनू कुरैशी के द्वारा 40,000 रूपये को 10 प्रतिशत ब्याज के आधार पर से भी प्रति माह के हिसाब से लगभग 2 वर्षों तक प्रतिमाह 10,000 लेता रहा व अब तक भयादोहन कर 3,60,000 रूपये लिया है,और एटीएम व एक चेक उसके पास है। इसी तरह गजानंद राठौर पिता स्व.गौरी शंकर राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने पत्नि का उपचार कराने के लिए रकम की आवश्यकता पडऩे पर वर्ष 2018 में 2,00,000 (दो लाख) रूपये गोनू कुरैशी से नगद लिया था। उसे अपना एसबीआई बैंक खाता का 100 नग कोरा चेक हस्ताक्षर कर, पंजाब नेशनल बैंक निहारिका चौक का 100 नग कोरा चेक हस्ताक्षर कर दिया है। उसके बाद मोनू कुरैशी के द्वारा झूठे बलात्कार में मामले में फंसाने की धमकी देकर एसबीआई और पीएनबी बैंक का नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड, एटीएम और मां का बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम को रख लिया है और जबरन भय में डालकर अपना मोबाईल नम्बर को बैंक में लिंक करवाया है और पीडि़त और उसकी मां के उक्त बैंक खाताओं से लगभग 12 लाख रुपये निकाल लिया। दिनांक 03.03.2024 को अंतिम बार भयादोहन कर रकम लिया है। मोनू कुरैशी के द्वारा जान से मारने का भय डालते हुए, बलात्कार के झूठे मामला में फंसा देने की धमकी देकर उधार में लिये गये रकम का अधिक ब्याज वसूल करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की एफआईआर पर धारा 384,386,388 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।