क्या Paytm से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे? RBI के बैन से क्या…- भारत संपर्क

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क्या Paytm से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे? RBI के बैन से क्या…- भारत संपर्क
क्या Paytm से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे? RBI के बैन से क्या-क्या बदला, जानें हर सवाल का जवाब

पेटीएम पर आरबीआई ने लगाया बैन

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सर्विसेस को बैन कर दिया है. इसके बाद से पेटीएम के लाखों ग्राहक परेशान है कि इसका उन पर क्या असर होगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पर ही बैन लगेगा या पेटीएम ऐप के यूजर्स पर भी इसका असर होगा? आपके सभी सवालों के जवाब यहां आपको मिल जाएंगे…

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगा बैन

सबसे पहले ये जान लें कि वन97 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी है. ये पेटीएम ब्रांड की मालिक है. इसकी दो सर्विस हैं, एक है पेटीएम और दूसरी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेस. इसमें से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है. अब जो बैन लगा है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेस पर लगा है, ना कि पेटीएम ऐप पर. इसका मतलब है कि पेटीएम ऐप के यूजर्स पहले की तरह ऐप की सर्विसेस का इस्तेमाल कर सकेंगे.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्यों लगा बैन?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को ही बैन लगा दिया था. केंद्रीय बैंक ने उसी समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था. ये बैन अब भी लागू है. उस समय आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने पूरे आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए कहा था.

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इस ऑडिट में कमी पाए जाने की वजह से ही अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब सख्त बैन लगाया है. मार्च 2022 का समय वही है जब केंद्रीय बैंक ने देश में काम करने वाली सभी पेमेंट कंपनियों को अपने सर्वर भारत में ही ट्रांसफर करने की सख्ती दिखाई थी. वहीं इसी समय में पेटीएम के चीनी निवेशक उससे बाहर जा रहे थे.

Paytm नहीं बन पाई पेमेंट एग्रीगेटर

इसी के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी नहीं मिला है. पिछले साल जब देश में 32 कंपनियों को ये लाइसेंस दिया गया था, तब Freecharge, Paytm और PayU को मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि Razorpay, Reliance, Google, Zomato और Pine Labs को ये मंजूरी मिल चुकी है.

देश में जिन पेमेंट कंपनियों को एग्रीगेटर बनने का लाइसेंस चाहिए था, उसके लिए उन्हें सितंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन कराना था. इससे पहले ये कंपनियां बैंकों के आउटसोर्स एजेंट्स की तरह काम कर रहीं थीं. पेमेंट एग्रीगेटर्स का लाइसेंस पाने वाली कंपनियां ही देश में पेमेंट सर्विस चला सकती हैं. उनकी निगरानी सीधे आरबीआई के दायरे में आएगी. इन्हें बैंकों से अलग एक स्वतंत्र सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जाना जाएगा.

बैन से कौन-कौन सी सर्विस पर होगा असर?

आरबीआई के इस बैन के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स अकाउंट जिनमें सेविंग और करेंट अकाउंट शामिल हैं, प्रीपेड फैसिलिटी, वॉलेट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादि सर्विस को इस्तेमाल करने में दिक्कत आएग. आरबीआई का ये बैन 29 फरवरी 2024 के बाद से लागू होगा. जबकि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स को जोड़ने पर तत्काल रोक लगा दी है.

वॉलेट में पड़े आपके पैसे, फास्टैग के बैलेंस का क्या होगा?

सबसे पहली बात अगर आपने पेटीएम ऐप पर वॉलेट में अपने पैसे रखे हैं, तो बैन का असर आप पर नहीं होगा. वहीं आप यूपीआई और आईएमपीएस जैसी पेमेंट सर्विस का भी इस्तेमाल कर पाएंगे. वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में भी विड्रॉल या फंड ट्रांसफर की सुविधा चालू रहेगी.

जबकि पेटीएम के किसी वॉलेट, फास्टैग, नेशनल मोबिलिटी कार्ड और इत्यादि प्रीपेड फैसलिटी में आप 1 मार्च 2024 से और पैसे नहीं डाल पाएंगे. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप पेटीएम ऐप से पैसे विड्रॉल या ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्च के बाद से आप उस वॉलेट या अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे.

आपके फास्टैग, नेशनल मोबिलिटी कार्ड इत्यादि में जो पैसा पड़ा है, वो आप उसके खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकते हैं. बस उसमें 1 मार्च के बाद से और पैसे नहीं डाल पाएंगे.

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