क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में बंद रहेगा इंटरनेट? जानें क्यों लिया जा सकता है ये फैसला… – भारत संपर्क

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क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में बंद रहेगा इंटरनेट? जानें क्यों लिया जा सकता है ये फैसला… – भारत संपर्क
क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में बंद रहेगा इंटरनेट? जानें क्यों लिया जा सकता है ये फैसला

पाकिस्तान चुनाव के दौरान इंटरनेट बंद करने पर विचार

पाकिस्तान के अंतरिम गृह मंत्री डॉ. गोहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार 8 फरवरी को मतदान के दिन इंटरनेट कनेक्शन बंद करने पर तभी विचार करेगी जब किसी जिले या प्रांत से इस संबंध में अनुरोध आएगा. एक पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी स्थान पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. कार्यवाहक सरकार के द्वारा अनुरोध होने पर ही इंटरनेट कनेक्शन बंद करने पर विचार करेगी. एजाज की घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंगी ने 8 फरवरी को इंटरनेट बंद करने की संभावना को खारिज कर दिया था.

सोलंगी ने कहा था कि स्थानीय प्रशासन के पास कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट बंद करने का निर्णय लेने का अधिकार है. हालांकि, अब तक ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है. इससे पहले कार्यवाहक बलूचिस्तान सूचना मंत्री जान अचकजई ने घोषणा की थी कि मतदान के दिन प्रांत के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी.

एजाज ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी जनहानि के शांतिपूर्ण चुनाव कराने का प्रयास कर रही है. अखबार ने एजाज के हवाले से कहा कि सिंध में चुनावी माहौल उत्साह से भरा है और ऐसा नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल की किसी दूसरे से दुश्मनी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान बलूचिस्तान में उम्मीदवारों के बीच कोई तनाव नहीं दिखा है.

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सरकार तीन परतों में सुरक्षा प्रदान करेगी

आंतरिक मंत्री ने कहा कि सरकार तीन परतों में सुरक्षा प्रदान करेगी – पुलिस, नागरिक सशस्त्र बल और सेना. उन्होंने कहा कि कमांडो को कम से कम समय में जवाब देने के लिए बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा. न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने अपने आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत उसने अधिकारियों को 8 फरवरी के चुनाव तक देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा सहित बिना बाधा इंटरनेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया था.

सिंध उच्च न्यायालय का निर्देश

24 जनवरी को सिंध उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 8 फरवरी के चुनाव तक सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट सेवाओं की बिना बाधा पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. एक मामले की सुनवाई के दौरान, सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इंटरनेट कहीं और कैसे काम करेगा जब यह उनके (न्यायाधीशों) के लिए भी काम नहीं कर रहा है. उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद इंटरनेट ठीक से काम करेगा.

उच्च न्यायालय ने सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के वकील अदालत में पेश नहीं हुए. एक स्वतंत्र उम्मीदवार और अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट जिब्रान नासिर ने आम चुनाव से पहले देश में इंटरनेट सेवाओं के लगातार निलंबन के खिलाफ सिंध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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