इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर महिला को हुई 6 महीने की जेल,…- भारत संपर्क

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इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर महिला को हुई 6 महीने की जेल,…- भारत संपर्क
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर महिला को हुई 6 महीने की जेल, आप भी तो नहीं करते ये गलती

नहीं भरा आईटीआर और महिला को मिली जेल की सजा Image Credit source: TV9 Graphics

भारत में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरते हैं, तो आपको जेल की सजा हो सकती है. दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने सावित्री नाम की एक महिला को आईटीआर नहीं भरने पर 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. भारत के आयकर कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो आपको आईटीआर भरने पर 7 साल तक की जेल करवा सकते हैं.

ताजा मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट का है, जहां इनकम टैक्स ऑफिस ने एक महिला के खिलाफ आईटीआर नहीं भरने की शिकायत की थी. महिला ने 2 करोड़ रुपए की इनकम पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था.

आखिर क्या है पूरा मामला?

महिला ने वित्त वर्ष 2013-14 में 2 करोड़ रुपए की इनकम की थी, जिस पर उसने 2 लाख रुपए का टीडीएस दिया था. लेकिन इस इनकम के लिए कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया. ऐसे में महिला ने अपनी इनकम का महज एक प्रतिशत ही टैक्स के तौर पर चुकाया. जबकि उसकी इस इनकम पर टैक्स डिमांड ज्यादा बनती है.

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तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक मित्तल ने पूरे मामले की दलीलें सुनने के बाद महिला पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही 6 महीने के साधारण जेल की भी सजा सुनाई. अगर महिला जुर्माना भरने में डिफॉल्ट करती है तो उसे एक महीने और जेल में रहना होगा.

अपील के लिए मिली 30 दिन की मोहलत

कोर्ट ने महिला की याचिका पर उसे सजा से 30 दिन की राहत देते हुए जमानत भी दे दी. अदालत ने कहा कि महिला चाहे तो इस फैसले को आगे चुनौती दे सकती है.

इस पूरे मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अर्पित बत्रा का कहना है कि यहां कर चोरी के मामले में दोषी को सजा देना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि आयकर कानून के इस प्रावधान की उपयोगिता साबित करना था. इतना ही नहीं आयकर रिटर्न दाखिल करना एक नागरिक की जिम्मेदारी है, ये जानना भी उनके लिए अहम है.

आपका आयकर रिटर्न समय से दाखिल करना आयकर कानून के तहत अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

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