गारंटी में है एसी, फिर भी ठीक करने पर कंपनी ले पैसे तो यहां करें शिकायत | AC is… – भारत संपर्क

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गारंटी में है एसी, फिर भी ठीक करने पर कंपनी ले पैसे तो यहां करें शिकायत | AC is… – भारत संपर्क
गारंटी में है एसी, फिर भी ठीक करने पर कंपनी ले पैसे तो यहां करें शिकायत

एयर कंडीशनर

गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर ही लोगों को राहत देता है, जिन लोगों के पास एयर कंडीशनर नहीं है वो लोग नया एसी खरीदने का विचार कर रहे हैं. वहीं जिनके पास पहले से एसी मौजूद है तो उन्होंने अपने एसी की सर्विस और गैस रिफिल कराना शुरू कर दिया है. अगर आप भी एसी यूजर्स हैं तो यहां हम आपको कुछ काम की बात बताने जा रहे हैं.

दरअसल नया एयर कंडीशनर खरीदने पर कंपनी की ओर से गारंटी और वारंटी दी जाती है. जिसमें अलग-अलग पार्ट की अलग-अलग गारंटी होती है. साथ ही कुछ कंपनी एक सीमित समय तक गैस लीक होने पर फ्री में गैस भरने की भी गारंटी देती है. अगर आपका एसी इसी तरीके की गारंटी में है और फिर भी कंपनी आपसे पैसे वसूल रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

कहां कर सकते हैं शिकायत और क्या होगा फायदा?

अगर एसी की कंपनी गारंटी और वारंटी के बावजूद एसी ठीक करने के पैसे ले रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. जिसमें आपको एसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में करनी होगी. जहां सुनवाई के बाद अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो कंपनी पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा. साथ में आपको एसी ठीक करने की फीस भी लौटानी होगी.

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किस आधार पर होगी शिकायत?

अगर आप नया एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं तो आपको लिखित में एसी की गारंटी और वारंटी की डिटेल लेनी होगी. जिनके आधार पर आप एसी कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. अगर आपके पास वैध कागजात नहीं होंगे तो कंज्यूमर कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा.

एसी कंपनी पर लगाया जुर्माना

भोपाल में कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एसी कंपनी को एसी कीमत 31,212 रुपए वापस करने, सर्विस प्रोवाइडर को एसी में सुधार करने की फीस 5,500 रुपए और मानसिक कष्ट देने के लिए 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल भोपाल के एक व्यक्ति ने 2020 में एसी खरीदा था, जिसकी कीमत 31212 रुपए थी. इस एसी पर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी और 5 साल की कंडेनसर के साथ फ्री गैस भरने की गारंटी थी. लेकिन एसी खराब होने पर कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर ने यूजर्स से एसी ठीक करने के 5500 रुपए लिए और फिर दोबारा एसी खराब होने पर और पैसों की मांग की गई. जिसके बाद एसी यूजर ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया. जिसमें कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

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