Explainer: जिस विरासत टैक्स पर मचा है बवाल, देख लीजिए दुनिया…- भारत संपर्क

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Explainer: जिस विरासत टैक्स पर मचा है बवाल, देख लीजिए दुनिया…- भारत संपर्क
Explainer: जिस विरासत टैक्स पर मचा है बवाल, देख लीजिए दुनिया के 20 देशों में क्या है उसका हाल

विरासत टैक्‍स क्या होता है?

देश में लोकसभा चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, लेकिन अप्रैल-मई में टैक्सपेयर्स को हर साल आईटीआर फाइल करना पड़ता है. हालांकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है. मुद्दे की बात करें तो चुनाव में किसे वोट देना है यह जनता तय करती है और जनता से कितना टैक्स वसूलना है यह जनता द्वारा चुनी गई सरकार. अब इन सभी घटनाक्रम के बीच में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रौदा ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने टैक्स की गणित को जनता के साथ सरकार के लिए भी त्रिकोणमिति सा कठिन बना दिया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है. अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो केवल 45% ही उसके बच्चों को दी जाती है जबकि 55% सरकार रख लेती है.

अब सवाल ये है कि विरासत टैक्स होता क्या है और यह भारत के टैक्स सिस्टम से कितना अलग है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर आम यूजर्स में क्यों कंफ्यूजन फैला हुआ है. आज के इस एक्सप्लेनर में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं. साथ में 20 देशों में लगने वाले टैक्स पर भी एक नजर डालेंगे ताकि यह समझ आ सके कि दुनिया में टैक्स के तौर पर कौन देश कितना पर्सेंट वसूलता है.

कौन देता है विरासत टैक्स?

विरासत टैक्स एक तरह से संपत्ति पर एक टैक्स है, जिसमें किसी मृत व्यक्ति से पैसा या घर किसी को विरासत में मिला है तो जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है, वह टैक्स का भुगतान करता है. टैक्स की दरें विरासत में मिली संपत्ति और मृतक के साथ उत्तराधिकारी के रिश्ते के पर अलग-अलग होती है. आमतौर पर आप मृतक के जितना करीब होंगे, आपको यह टैक्स चुकाने की संभावना उतनी ही कम होगी. पति-पत्नी को हमेशा विरासत टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है, परिवार के सदस्यों को भी अक्सर कम दर का भुगतान करना पड़ता है.

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क्या है नियम?

नियम के मुताबिक, अमेरिका में विरासत टैक्स तो लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ छह राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है और आयोवा ने टैक्स रेट कम करके अगले वर्ष तक इसे घटाकर 5 कर दिया जाएगा और 2025 में इसको खत्म करने की घोषणा की है. टैक्स की दरें राज्य के आधार पर अलग-अलग होती हैं, लेकिन 1% से कम से लेकर 20% तक होती हैं और आमतौर पर छूट सीमा से ऊपर की राशि पर लागू होती हैं. टैक्स दरें आपकी विरासत के आकार, राज्य टैक्स कानूनों और मृतक के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करती हैं.

भारत में क्या है टैक्स सिस्टम?

भारत की बात करें तो यहां विरासत टैक्स नाम से कोई भी टैक्स सरकार नहीं वसूलती है. इंडिया का टैक्स सिस्टम एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से नीचे वालों के लिए अलग प्रावधान और छूट है, जबकी 60-80 वालों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है. वहीं अमेरिका के टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहां सिंगल व्यक्ति के लिए अलग प्रावधान है, जिसमें अनमैरेड और डिवोर्स पर्सन आते हैं. वहीं विवाहित जोड़े के लिए ज्वाइंट इनकम के आधार पर अलग से टैक्स सिस्टम तैयार किया गया है.

भारत में 2.5 लाख से नीचे के कमाई को टैक्स फ्री रखा गया है. जबकि अमेरिका में 9950 डॉलर (8.28 लाख रुपए) की कमाई वाले सिंगल लोगों को टैक्स फ्री के दायरे में रखा गया है. उससे अधिक कमाने पर 10% का टैक्स लगता है. वहीं जब कमाई उससे अधिक होती है तो 12% का टैक्स वसूला जाता है. साथ में वहां कि सरकार कुछ शर्तों के साथ 12,550 डॉलर यानी 10.45 लाख की टैक्स छूट भी देती है.

दुनिया के टॉप 20 देशों में अधिकतम कितना लगता है टैक्स?

  1. जापान – 55%
  2. दक्षिण कोरिया – 50%
  3. फ्रांस – 45%
  4. यूनाइटेड किंगडम – 40%
  5. संयुक्त राज्य अमेरिका – 40%
  6. स्पेन – 34%
  7. आयरलैंड – 33%
  8. बेल्जियम – 30%
  9. जर्मनी – 30%
  10. इंडिया- 30%
  11. चिली – 25%
  12. यूनान – 20%
  13. नीदरलैंड – 20%
  14. फिनलैंड – 19%
  15. डेनमार्क – 15%
  16. आइसलैंड – 10%
  17. टर्की – 10%
  18. पोलैंड – 7%
  19. स्विट्जरलैंड – 7%
  20. इटली – 4%

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