चेक बाउंस के कई मामलों में सजा काट रहे एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया रकम चुकाने के लिए 2 हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने और 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने उनकी सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ है और अभिनेता का रवैया भरोसा पैदा नहीं करता।
राजपाल यादव को SC ने दिया आखिरी मौका, जेल जाने से बचना है तो इतने करोड़ जमा कीजिए
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