
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का फैसला किया है. वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. इसके तहत सातवें और छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के DA में वृद्धि की गई है. बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी.
सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत बढ़ा DA
वित्त विभाग के नए निर्देश के अनुसार सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को अब पहले की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक DA मिलेगा.
वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसके बाद उनका DA 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है.
नवंबर की सैलरी से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
सरकार के आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते की नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी. बढ़ी हुई राशि का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा. DA की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होगी. इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा.
50 पैसे या उससे अधिक होने पर अगले रुपये में गणना
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की गणना और भुगतान को लेकर नियम भी स्पष्ट किए हैं. इसके अनुसार गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में माना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा.
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़ोतरी का फायदा
जारी आदेश का लाभ यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्मचारियों के साथ कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा.
हालांकि, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही किया जाएगा. वित्त विभाग की ओर से यह आदेश उप सचिव इन्द्र प्रकाश रात्रे ने जारी किया है.
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