छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि, 55% और 252% की दर से मिलेगा डीआर, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ

नगरीय निकाय पेंशनधारियों का इंतजार खत्म।
HighLights
- नगरीय निकाय पेंशनधारियों का इंतजार खत्म
- उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा फैसला
- नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा इसका लाभ
पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का पत्र जारी किया है।
1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी वृद्धि
नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को इस अवधि में 55 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
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