नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महापुरुषों और महान विभूतियों की प्रतिमाओं के संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 19 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र में सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में स्थापित प्रतिमाओं की सूची तैयार करने और प्रत्येक प्रतिमा की देखरेख की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा गया है। प्रतिमाओं के माध्यम से महापुरुषों की गरिमा से खिलवाड़ होने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
प्रतिमाओं का नियमित निरीक्षण और सफाई
शासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रतिमा का नाम, स्थान, स्थापना वर्ष और उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था की जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रतिमाओं का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक सफाई, धुलाई, पेंटिंग और पॉलिशिंग कराई जाएगी।
प्रतिमा स्थल के आसपास का परिसर भी साफ-सुथरा रखना अनिवार्य होगा। वहां कचरा और गंदगी जमा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही अतिक्रमण, अनावश्यक पोस्टर, बैनर और विज्ञापन लगाने पर रोक रहेगी। अनधिकृत निर्माण और अवैध पार्किंग की अनुमति भी नहीं होगी।
सुंदरीकरण के साथ सुरक्षा पर जोर
प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ बाड़ और रेलिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चबूतरे, रेलिंग, फर्श, चारदीवारी, टाइल्स और सीढ़ियों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर मरम्मत कराई जाएगी। इनके रंग-रोगन के साथ प्रतिमा परिसर का सुंदरीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
परिचय पट्टिका लगाना अनिवार्य
शासन ने सभी प्रतिमा स्थलों पर पर्याप्त विद्युत प्रकाश व्यवस्था करने को कहा है, ताकि रात के समय भी प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्येक प्रतिमा के पास संबंधित महापुरुष का संक्षिप्त परिचय देने वाली पट्टिका लगाई जाएगी। पुरानी अथवा क्षतिग्रस्त परिचय-पट्टिकाओं को बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जयंती और पुण्यतिथि पर विशेष व्यवस्था
महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रतिमा स्थलों की विशेष सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था कराई जाएगी। इन व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को नोडल अधिकारी नामांकित करना होगा। साथ ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
हर तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट
सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र की प्रतिमाओं की सूची, उनकी वर्तमान स्थिति और नियमित रखरखाव से संबंधित जानकारी का त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय के संचालक को भेजना होगा। शासन का यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।