पत्नी, लिव इन पार्टनर और 7 दिन… कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ने रेप के आरोपी पति क… – भारत संपर्क

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पत्नी, लिव इन पार्टनर और 7 दिन… कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ने रेप के आरोपी पति क… – भारत संपर्क

सांकेतिक तस्वीर.
इंदौर में कोर्ट ने रेप के आरोपी युवक को बरी किया है. पूरा मामला जानकर आप दंग रह जाएंगे. युवक पर उसकी गर्लफ्रेंड ने 3 साल पहले रेप और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. दोनों एक साथ रहते थे, इसके लिए दोनों के बीच बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. युवक पहले से शादीशुदा था. जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें इसका जिक्र था. कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर युवक को बरी किया है.
दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि युवक सात दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहेगा. इसके बाद दोनों एक साथ रहते थे. इसी बीच युवती गर्भवती हो गई. युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप और मारपीट की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
युवक के खिलाफ किया गया रेप का मुकदमा दर्ज
मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है. एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर 27 जुलाई 2021 को रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस को शिकायत करते हुए युवती ने बताया था कि उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से हुई थी. इस बीच दोनों के साथ बातचीत शुरू हो गई. युवक पहले से शादी शुदा था, इसकी जानकारी उसने पहले से युवती को बता दी थी. युवक ने युवती से कहा था कि अगर वह साथ में रहना चाहती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है.
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दोनों के बीच हुआ कॉन्ट्रेक्ट
दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, जिसमें उन्होंने रजामंदी दी. कॉन्ट्रैक्ट में युवती ने लिखवाया कि वह साल में 7 दिन अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहेगा बाकी वह युवती के साथ रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पर दोनों एक साथ रहने लगे. इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई. युवती ने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया. युवक ने शादी करने से मना कर दिया. इसके बाद युवती ने पूरे मामले की शिकायत भंवरकुआं पुलिस से की. पुलिस ने इस पूरे मामले में युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
कोर्ट ने किया आरोपों से बरी
पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में आरोपी युवक को बरी कर दिया. अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने तथ्यों और सबूत पर गौर करने के बाद युवक को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 313 और 506 के आरोप में बरी कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि प्रकरण दर्ज करवाने वाली महिला ने इस व्यक्ति के साथ 15 जून 2021 को बाकायदा अनुबंध किया था, जिसमें साफतौर पर लिखा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. वह साल में 7 दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकता है.
कोर्ट ने कही ये बात
अदालत ने युवक को आरोप में बरी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को बलात्कार और जबरन गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में पुलिस की ओर से किसी तरह के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए. इन्हीं तर्को ओर साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी कर दिया.

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